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Wednesday, 4 April 2018

काला हिरण के शिकार मामले में सैफ, नीलम और सोनाली के वकील बोले- सभी को मिले बराबर की सजा

नई दिल्ली: जोधपुर की एक अदालत काला हिरण के शिकार मामले में दो दशक पुराने

बाद अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलिमा कोठारी पर आज अपना फैसला सुनाएगी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम अदालत में मौजूद होंगे.

क्या है मामला?
>> यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 की है. राजश्री फिल्म्स की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया था. साथ ही इस केस में सलमान को उकसाने के लिए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे का नाम भी शामिल है.
>> सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं.
>> इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह हैं. हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है.
>> कथित तौर पर जब काला हिरण पर गोलियां चलीं तो आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए. उन्होंने देखा कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे और हिरण के शव को छोड़कर तुरंत ही घटनास्थल से वे लोग फरार हो गये.

सलमान खान के वकील का पक्ष
>> इन आरोपों से इनकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गये थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

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